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राजस्थानः घरों में पार्किंग बनाने के नियमों में फिर बदलाव, नए प्रावधानों से से किन्‍हें मिलेगी राहत, किनकी बढ़ेंगी मुश्किलें?

जयपुर. राजस्थान में एक बार फिर शहरी इलाकों में घरों के अंदर पार्किंग बनाने को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है. मकानों में पार्किंग बनाने को लेकर बनाए गए नियमों में लगातार संशोधन होता आ रहा है और अब साल 2020 से तीसरी बार इसमें संशोधन किया गया है. नए नियमों के अनुसार अब 90 वर्ग मीटर में घर बनाने वालों को घरों में पार्किंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

नए नियमों में 90 वर्ग मीटर के ऊपर यानि 91 से लेकर 225 वर्ग मीटर तक में सिंगल स्टोरी मकान बनाने के लिए आवश्यक रूप से पार्किंग बनाने की जरूरत होगी. साथ ही यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित निकाय के पार्किंग प्रावधान के अनुसार कार्रवाई होगी. साथ ही घर को सिंगल स्टोरी से बढ़ाकर डबल स्टोरी करने पर पार्किंग स्पेस को भी बढ़ाना होगा.

कार पार्किंग होगी आवश्यक
नियमों के अनुसार यदि किसी जमीन का साइज 112.5 वर्ग मीटर से अधिक है और साथ ही उस पर एक मंजिल घर बनाकर दूसरी मंजिल का काम भी किया हुआ है तो ऐसी स्थिति में बिल्डअप एरिया 225 वर्ग मीटर से अधिक होने पर कार पार्किंग आवश्यक रूप से बनानी होगी. साथ ही फ्लोर बढ़ाने के साथ ही कार पार्किंग स्पेस भी बढ़ाना होगा. 225 वर्ग मीटर से ज्यादा एरिया में बने मकानों में 75 फिसदी में कार पार्किंग और 25 फिसदी में टू व्हीलर पार्किंग बनाना जरूरी होगा.

जाने किन शहरों में लागू होगा यह नियम
शहरी इलाकों में घरों के अंदर पार्किंग बनाने को लेकर लाए गए नए नियम जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण और 14 यूआईटी वाले शहरों में यह नियम लागू होगा.

कुछ अन्य जानने योग्य नियम
इन सभी के साथ ही कुछ ऐसे नियम भी है जिनका घर बनवाते समय खास तौर पर ध्यान रखना जरूरी है. इसमें 90 वर्ग मीटर तक के मकानों के लिए ग्राउंड के साथ दो मंजिला इमारत ही बनवा सकते है. 225 वर्ग मीटर तक के मकानों के लिए ग्राउंड के साथ तीन मंजिला इमारत बनवा सकते है. वहीं 350 से 500 वर्ग मीटर तक के मकानों के लिए ऊंचाई 18 मीटर तक की जा सकती है.

Tags: Jaipur Municipal Corporation, Jaipur news, Rajasthan news

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Author: traffictail

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